e-Shiksha Kosh Portal पर जल्दी करें योगदान या अस्वीकृति प्रक्रिया, 30 जून तक!

e-Shiksha Kosh Portal

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण और योगदान प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। e-Shiksha Kosh Portal पर सभी कार्यवाही 30 जून 2025 तक पूरी करनी होगी। आइए समझें पूरी प्रक्रिया।

📋 प्रमुख चरण: योगदान या अस्वीकृति

  1. स्थानांतरण आदेश डाउनलोड
    • शिक्षक e-Shiksha Kosh पोर्टल पर लॉग इन कर अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करें।
    • साथ ही योगदान प्रतिवेदन फॉर्म भी डाउनलोड करें।
  2. हस्ताक्षर प्रक्रिया
    • फॉर्म पर स्वयं हस्ताक्षर करें।
    • नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर करवाएं।
  3. अस्वीकृति का विकल्प
    • यदि स्थानांतरण नहीं लेना चाहते, तो पोर्टल से घोषणा पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षरित करें।
    • इसे पोर्टल पर अपलोड करें।
      ⚠️ सावधानी: ऐसे शिक्षक 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

🕒 अंतिम तिथि: 30 जून 2025

  • योगदान/अस्वीकृति प्रक्रिया 30 जून 2025 (सोमवार) तक पूरी करें।
  • इस तिथि तक कार्रवाई न करने पर 1 जुलाई 2025 से स्थानांतरण रद्द हो जाएगा।

📅 योगदान तिथि दर्ज करना

  • पोर्टल पर योगदान की तारीख दर्ज करते ही शिक्षक पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित माने जाएंगे।

🌐 अवकाश पर शिक्षकों के लिए विशेष सुविधा

  • अध्ययन/मातृत्व/उपार्जित अवकाश पर होने पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं
    • योगदान प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर ईमेल से नए प्रधानाध्यापक को भेजें।
    • प्रधानाध्यापक “On Leave” अंकित कर प्रतिहस्ताक्षर कर वापस भेजेंगे।
    • शिक्षक इसे पोर्टल पर अपलोड करें।

💻 डिजिटल सुधार: पारदर्शिता और गति

  • ई-शिक्षाकोष पोर्टल से समय और संसाधनों की बचत
  • शिक्षा निदेशक साहिला के अनुसार: “यह व्यवस्था शिक्षकों की सुविधा और प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। डिजिटल माध्यमों से प्रक्रियाएँ सरल व पारदर्शी बनेंगी।”

📞 महत्वपूर्ण सुझाव

  • हेल्पलाइन का उपयोग करें: पोर्टल पर उपलब्ध तकनीकी सहायता नंबर।
  • समय सीमा का पालन करें: विलंब से स्थानांतरण रद्द होने का जोखिम।

निष्कर्ष: राजस्थान शिक्षा विभाग का यह डिजिटल कदम शिक्षक-हितैषी और कुशल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण है। सभी

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