शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण और योगदान प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। e-Shiksha Kosh Portal पर सभी कार्यवाही 30 जून 2025 तक पूरी करनी होगी। आइए समझें पूरी प्रक्रिया।
📋 प्रमुख चरण: योगदान या अस्वीकृति
- स्थानांतरण आदेश डाउनलोड
- शिक्षक e-Shiksha Kosh पोर्टल पर लॉग इन कर अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करें।
- साथ ही योगदान प्रतिवेदन फॉर्म भी डाउनलोड करें।
- हस्ताक्षर प्रक्रिया
- फॉर्म पर स्वयं हस्ताक्षर करें।
- नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर करवाएं।
- अस्वीकृति का विकल्प
- यदि स्थानांतरण नहीं लेना चाहते, तो पोर्टल से घोषणा पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षरित करें।
- इसे पोर्टल पर अपलोड करें।
⚠️ सावधानी: ऐसे शिक्षक 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
🕒 अंतिम तिथि: 30 जून 2025
- योगदान/अस्वीकृति प्रक्रिया 30 जून 2025 (सोमवार) तक पूरी करें।
- इस तिथि तक कार्रवाई न करने पर 1 जुलाई 2025 से स्थानांतरण रद्द हो जाएगा।
📅 योगदान तिथि दर्ज करना
- पोर्टल पर योगदान की तारीख दर्ज करते ही शिक्षक पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित माने जाएंगे।
🌐 अवकाश पर शिक्षकों के लिए विशेष सुविधा
- अध्ययन/मातृत्व/उपार्जित अवकाश पर होने पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं।
- योगदान प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर ईमेल से नए प्रधानाध्यापक को भेजें।
- प्रधानाध्यापक “On Leave” अंकित कर प्रतिहस्ताक्षर कर वापस भेजेंगे।
- शिक्षक इसे पोर्टल पर अपलोड करें।
💻 डिजिटल सुधार: पारदर्शिता और गति
- ई-शिक्षाकोष पोर्टल से समय और संसाधनों की बचत।
- शिक्षा निदेशक साहिला के अनुसार: “यह व्यवस्था शिक्षकों की सुविधा और प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। डिजिटल माध्यमों से प्रक्रियाएँ सरल व पारदर्शी बनेंगी।”
📞 महत्वपूर्ण सुझाव
- हेल्पलाइन का उपयोग करें: पोर्टल पर उपलब्ध तकनीकी सहायता नंबर।
- समय सीमा का पालन करें: विलंब से स्थानांतरण रद्द होने का जोखिम।
निष्कर्ष: राजस्थान शिक्षा विभाग का यह डिजिटल कदम शिक्षक-हितैषी और कुशल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण है। सभी